सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि विज्ञापन को जारी करने की अनुमति देने से पहले, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 की तर्ज पर विज्ञापनदाताओं से एक स्व-घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो