ये कानून बनने के बाद अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम खिलाता है, तो उसे तीन साल तक की कैद होगी और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। प्रमोशन पर भी पाबंदी होगी।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।