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केबल टीवी ऑपरेटर्स 20 जून तक CAS व SMS से जुड़ी तकानीकी जानकारी DoT को दें: MIB
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने देशभर के सभी पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 8 months ago
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने देशभर के सभी पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत, सभी MSOs को अपने कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (CAS) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) से जुड़ी तकनीकी जानकारी 20 जून 2025 तक दूरसंचार विभाग (DoT) को सौंपनी होगी।
यह एडवाइजरी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के एक हालिया निर्देश के बाद जारी की गई है। TRAI ने टेलिकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग व केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (एड्रेसबल सिस्टम) रेगुलेशंस, 2017 में संशोधन करते हुए सभी टीवी चैनल वितरकों के लिए CAS और SMS सिस्टम को तय मानकों के अनुरूप अपनाना अनिवार्य किया है।
संशोधित नियम के अनुसार, "हर टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तारीख और टेस्टिंग व सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद, ऐसा CAS और SMS सिस्टम अपनाना होगा जो Schedule IX में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो।"
इस नियमन को लागू करने के लिए TRAI ने दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) को आधिकारिक टेस्टिंग व सर्टिफिकेशन एजेंसी नियुक्त किया है। TEC अब केबल टीवी ऑपरेटर्स द्वारा उपयोग किए जा रहे CAS और SMS सिस्टम के संस्करण और उनके उपयोग से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड रखेगा।
28 मई 2025 को जारी एक पत्र में दूरसंचार विभाग ने सूचना-प्रसारण मंत्रालय से आग्रह किया कि वह सभी MSOs को आवश्यक तकनीकी जानकारी समय पर जमा करने के लिए निर्देशित करे। इसी के आधार पर MIB ने अब यह एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है, “सभी रजिस्टर्ड मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक जानकारी 20.06.2025 तक अनिवार्य रूप से प्रदान करें।”
इस पहल को ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में मानकीकरण, पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल तकनीकी निगरानी आसान होगी, बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और गुणवत्ता नियंत्रण को भी मजबूती मिलेगी।
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