न्यायमूर्ति एस. रचैया ने अपने आदेश में कहा कि गुरुराज ने अपने अखबार में ऐसे शब्द और बयान प्रकाशित किए, जिनसे अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।