पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक लेख लिखने के लिए कोर्ट ने संपादक को ठहराया दोषी, सजा तय

न्यायमूर्ति एस. रचैया ने अपने आदेश में कहा कि गुरुराज ने अपने अखबार में ऐसे शब्द और बयान प्रकाशित किए, जिनसे अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

Last Modified:
Saturday, 15 November, 2025
Court4512


कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अखबार के संपादक टी. गुरुराज को दोषी ठहराया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने मैसूरु के K.R. पुलिस स्टेशन के सर्किल इंस्...
Read More
न्यूजलेटर पाने के लिए यहां सब्सक्राइब कीजिए