'NDTV इंडिया' की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, कहा- कोई जल्दबाजी नहीं

<p style="text-align: justify;"><strong>समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।</strong></p> <p style="text-align: justify;">'एनडीटीवी' समूह के हिंदी न्यूज चैनल 'एनडीटीवी इंडिया' पर सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से लगाए गए एक दिन के बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत

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Published - Wednesday, 09 November, 2016
Last Modified:
Wednesday, 09 November, 2016
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 'एनडीटीवी' समूह के हिंदी न्यूज चैनल 'एनडीटीवी इंडिया' पर सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से लगाए गए एक दिन के बैन मामले पर सुप्र...
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