सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में नए टैरिफ ऑर्डर (NTO) 2.0, टीवी रेटिंग में हेरफेर, रीजनल चैनलों द्वारा टीवी चैनल लाइसेंस के हस्तांतरण, चार फिल्म डिवीजनों के विलय जैसे कई अहम मुद्दों पर राज्य सभा में उठाए गए सवालों के जवाब दिए।
जब उनसे पूछा गया कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म भारत के बहु-नस्लीय और बहु-धार्मिक परिदृश्य पर ध्यान देते हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में ऑनलाइन सृजित सामाग्री के प्रकाशकों के लिए इन नियमों में निर्धारित आचार संहिता के अनुपालन का प्रावधान है। इस आचार संहिता में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स द्वारा पालन किए जाने के लिए सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित है कि प्रकाशक भारत के बहु-नस्लीय और बहु-धार्मिक संदर्भों को ध्यान में रखेगा और किसी भी नस्लीय या धार्मिक समूहों की गतिविधियों, विश्वासों, प्रथाओं या दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते समय उचित सावधानी और विवेक का प्रयोग करेगा।
सूचना-प्रसारण मंत्री ने आगे कहा कि इन नियमों में प्रकाशक (ओटीटी प्लेटफॉर्म्स) द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित परिवेदनाओं/ शिकायतों की जांच करने के लिए तीन-स्तरीय निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।
वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्र-विरोधी सोच को बढ़ावा देने वाले न्यूज चैनलों और पत्रकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? इस पर सूचना-प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना अपेक्षित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि केबल सेवाओं में ऐसे किसी कार्यक्रम को नहीं प्रसारित किया जाना चाहिए, जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलने या हिंसा उकसाए जाने की संभावना हो या जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के विरुद्ध कोई भी बात हो या जो राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे।
उन्होंने कहा कि सरकार उन मामलों में प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, जिनमें कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, जिसमें एडवाइजरी, चेतावनी जारी करना, क्षमा स्क्रॉल चलाने के आदेश, प्रसारण बंद करने के आदेश जारी करना आदि शामिल है।
मंत्रालय प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को कार्यक्रम संहिता का पालन करने के लिए समय-समय पर एडवाइजरी भी जारी करता है। इसके अलावा, 17.6.2021 को अधिसूचित केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 में अन्य बातों के साथ-साथ ब्रॉडकास्टर्स द्वारा कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए तीन स्तरीय तंत्र का प्रावधान है।
प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित, प्रिंट मीडिया के संबंध में, भारतीय प्रेस परिषद, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का परिरक्षण करने और समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य के साथ कार्य करती है। परिषद ने मीडिया द्वारा अनुपालन के लिए ‘पत्रकारिता आचरण के मानदंड’ तैयार किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पत्रकारिता के सिद्धांत और आचार व न्यूज रिपोर्टिंग के दिशानिर्देश शामिल हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ‘सर्वोपरि राष्ट्रीय हित’ से संबंधित मानदंड दिए गए हैं, जिनमें ऐसी बातों से संबंधित मानदंड शामिल हैं जिनसे देश और समाज के हित खतरे, संकट में आने की संभावना हो या जिनसे इन्हें नुकसान पहुंच सकता हो। परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत प्रिंट मीडिया/पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के उल्लंघन के विरुद्ध शिकायतों की जांच करती है।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने मंत्री से लोकप्रिय चैनलों के लिए नेशनल ब्रॉडकास्टर्स के हालिया निर्णय के बारे में पूछा कि क्या ब्रॉडकास्टर्स ने कुछ चैनलों को बुके से बाहर रखकर उनके लिए 15-25 रुपए चार्ज कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्राई ने सूचित किया है कि नए विनियामक ढांचे 2020 के प्रावधान के अनुसार कि ब्रॉडकास्टर्स ने अपने चैनलों की कीमतें घोषित की हुई हैं। ब्रॉडकास्टर्स ने अपने कुछ लोकप्रिय चैनलों का अधिकतम खुदरा मूल्य 12 रुपए से अधिक घोषित किया है और ये ऐसे चैनल केवल चैनल सूची के आधार पर दे रहे हैं। ट्राई द्वारा जारी नए विनियामक ढांचे 2020 का कार्यान्वयन योजना के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) को 31 जनवरी, 2022 तक उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले चैनल और बुके की दर की घोषणा करनी है और उसके बाद उपभोक्ता को ये चैनल और बुके 1 अप्रैल, 2022 (संशोधित समय-सीमा 1 जून, 2022) से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए उपभोक्ताओं के लिए अंतिम रूप से तय कीमत 31 मार्च 2022 के बाद पता चल सकती हैं, जब उपभोक्ता अपने चैनल चुन लेंगे।
ट्राई द्वारा 2017 में अधिसूचित नए विनियामक ढांचे से दिसंबर 2018 से ब्रॉडकास्टर्स को अपने पे-चैनलों की कीमत चैनल सूची के आधार पर घोषित करने की पूरी छूट है। ट्राई ने उन चैनलों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय नहीं किया है, जिन्हें बुके के बाहर रखा गया है। इन प्रावधानों को नए विनियामक ढांचे 2020 में संशोधित नहीं किया गया है।
माकपा के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने सूचना-प्रसारण मंत्री से पूछा कि क्या ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के रेटिंग में हेर-फेर करने के गंभीर आरोप लगे थे और हां तो आंकड़ों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार के प्रावधान हैं? इस पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ने ठाकुर ने कहा कि अटूबर, 2020 में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट में टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स से संबंधित कुछ चिंताएं व्यक्त की गई थीं।
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने यह कहते हुए जवाब दिया था कि उसने नमूनें से छेड़छाड़ में संलिप्त उन लोगों के विरुद्ध सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी और कई राज्यों में अपने वेंडरों के माध्यम से 11 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। बार्क ने बताया कि भारत में टीवी दर्शकों के संख्या के ठोस और विश्वसनीय डेटा तैयार करने की अपनी प्रतिबद्धता में इसकी प्रणाली दर्शकों के अनियमित व्यवहार का पता लगाने में सक्षम थी और मामले भी बार्क की सुदृढ़ डेटा सुरक्षा और सतर्कता प्रणाली के कारण दायर किए गए हैं, जो इसने पिछले कुछ समय में स्थापित की है।
टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स से संबंधित चिंताओं का अध्ययन करने और ट्राई की नई सिफारिशों, प्रणाली को ठीक करने के लिए तकनीक प्रगति/उपायों के आलोक में उनका समाधान करने के लिए आईआईटी, सी-डॉट और आईआईएम के सदस्यों के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्रसार भारती के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। बार्क ने सूचित क्या है कि उक्त समिति और ट्राई की सिफारिशों के मद्देनजर इसने कॉरपोरेट प्रशासन और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा उनकी पारदर्शिता पर कई कदम उठाए हैं। रेटिंग सृजन प्रक्रिया में शामिल प्रबंधन को संस्थागत रूप से हटा दिया गया है। बार्क के भीतर निगरानी और तकनीक समितियों को डेटा विधिमान्यकरण के लिए सुदृढ़ बनाया गया है। डेटा के लिए सुलभता को भी नया रूप दिया गया है और मजबूत किया गया है।