दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया या टीवी चैनल के कंटेंट (सामग्री) पर टिप्पणी करने का अधिकार संविधान के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो