चार दोषियों को आजीवन कारावास और एक दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाने के साथ सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है।
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सात नवंबर को सजा पर होने वाली बहस को टाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी।
दिल्ली पुलिस को पूर्व में नोटिस जारी करने वाली पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर ने जांच एजेंसी के एक अनुरोध के बाद, जवाब देने के लिए उसे यह वक्त दिया है।
अब सात नवंबर को होगी मामले की सुनवाई। कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना लगाने के लिए उनकी संपत्ति का आकलन करने का निर्देश भी दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली की साकेत कोर्ट में 26 अक्टूबर को आरोपितों की सजा पर बहस होगी। माना जा रहा है कि अदालत उसी दिन सजा सुना सकती है।
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट 18 अक्टूबर यानी आज अपना फैसला सुनाएगी।
दिल्ली की साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज रविंद्र कुमार पांडेय ने फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपितों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली पुलिस को उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी करने का निर्देश दिए
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अंजनी महाजन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर एक ‘क्लोजर रिपोर्ट’ को खारिज कर दिया।
अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर सोमनाथ भारती ने महिला एंकर से माफी मांगी, जिसके बाद एंकर के माफी स्वीकार करते हुए केस को वापस ले लिया।