Saturday, 17 March, 2018
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
ZEE एंटरटेंमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने हाल ही में DEN नेटवर्क्स लिमिटेड के खिलाफ सूचना-प्रसारण
मंत्रालय में एक शिकायत की है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि DEN नेटवर्क्स लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों ने लाइसेंस की शर्तों और DAS
के अधिनियमों का उल्लंघन किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ZEEL ने अपनी शिकायत में मंत्रालय को कई सबूत सौंपे हैं,
जिसमें दावा किया गया है कि DEN एक
अनइंक्रिप्टेड और नॉन एड्रेसेबल मोड में DAS नोटिफायड एरिया
में सिग्नल सप्लाई कर रही है, जो लाइसेंस की शर्तों और DAS
अधिनियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा ZEEL ने
मंत्रालय को सबूत के तौर पर विडियो रिकॉर्डिंग्स भी दिए हैं जिसमें कह गया है कि DEN
डीटीएच सेट टॉप बॉक्स से चैनल्स लेकर उसे
केबल नेटवर्क्स पर अनइंक्रिप्टेड और नॉन एड्रेसेबल मोड में रीट्रांसमीट करती है।
वहीं ZEEL का यह भी आरोप है कि चैनल की इस तरह की पायरेसी कॉपीराइट एक्ट 1957
के तहत न केवल एक अपराध है, बल्कि केबल टेलिविजन
नेटवर्क रुल्स, 1994 के प्रावधानों के अनुसार प्रोग्राम कोड
के तहत विशेष तौर पर प्रतिबंधित है। अनइंक्रिप्टेड और नॉन एड्रेसेबल मोड में इस
तरह सिग्नल की सप्लाई और चैनल्स की पायरेसी सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा DEN
नेटवर्क को दिए गए लाइसेंस का उल्लंघन है।
शिकायत में आगे कहा गया है कि अनइंक्रिप्टेड और नॉन एड्रेसेबल मोड में
चैनल्स को ट्रांसमीट करने और डीटीएच सेट टॉप बॉक्स के जरिए चैनल्स की पायरेसी करने
की DEN की हरकत न केवल
ब्रॉडकास्टर्स पर नकारात्मक असर डाल रही है, बल्कि इससे
सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। ऐसा कर DEN नेटवर्क
लिमिटेड केबल टेलिविजन नेटवर्क रेग्युलेशन एक्ट 1995 और
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रही है। ZEEL
ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रुल्स, 1994 के नियम
11(7) का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह लाइसेंस या सूचना-प्रसारण
मंत्रालय द्वारा मंजूर पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन है। इस आधार पर DEN का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।
इस शिकायत के अलावा ZEEL ने यह भी आरोप लगाया कि DEN अपने ग्राहकों के
साथ-साथ अपने लिंक्ड ऑपरेटर्स के शॉर्ट-चैंजिंग की दोषी है, क्योंकि
इसने अपने मासिक पैकेज से ZEE और टर्नर चैनल्स को हटा दिया
है, लेकिन इसने पैकेज की कीमत नहीं घटाई है, जबकि सेवा अधिनियम की गुणवत्ता (DAS) के तहत ऐसा
करना जरूरी है।
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