प्रसार भारती अधिनियम को भंग नहीं किया जाएगा- अंबिका सोनी
समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो
प्रसार भारती अधिनियम 1990 को भंग करने को लेकर जो अफरा-तफरी मची थी उस पर सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने विराम लगा दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 को समाप्त नहीं किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि देश में सरकारी क्षेत्र के प्रसारणकर्ता की बेहद जरूरत है और प्रसार भारती ने सरकारी प्रसारक की भूमिका बखूबी निभाई है।
गत अप्रैल में आकाशवाणी और दूरदर्शन के दो हजार से अधिक कर्मचारियों ने प्रसार भारती एक्ट को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। हालांकि पिछले दिनों समाचार4मीडिया में आपको बताया गया था कि गृह मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में प्रसार भारती से जुड़े मुद्दों पर अध्ययन के लिए दो समितियों का गठन करने का फैसला किया गया था। एक समिति प्रसार भारती अधिनियम में आवश्यक संशोधन पर विचार करेगी।
सोनी के मुताबिक जीओएम ने यह भी कहा है कि अधिनियम में संशोधन से जुड़ा मसौदा 30 सितम्बर तक तैयार कर लिया जाएगा ताकि इसे अन्य मंत्रालयों की जांच के बाद कैबिनेट के समक्ष पेश किया जा सके।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रसार भारती विभिन्न कैडर के कर्मचारियों की भर्ती के लिए भर्ती बोर्ड का गठन करने की तैयारी कर रहा है। जीओएम का मानना है कि यह काम अगले माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और 31 अगस्त तक वित्त मंत्रालय को भेजा जा सकेगा। जीओएम ने यह भी कहा है कि प्रसार भारती की ओर से इसके मौजूदा कर्मचरियों की स्थिति और कर्मचारियों की जरूरत से जुड़ी एक सूची वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी।
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