रांची से दैनिक भास्कर का प्रकाशन शुरू
समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो
दिल्ली हाईकोर्ट से तुरन्त आये फैसले से डीबी कॉर्प को थोड़ी राहत मिली है। रांची से दैनिक भास्कर को प्रकाशित ना करने के जो आदेश कोर्ट द्वारा दिये गये थे अब उन्हें खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर के को-ऑनर संजय अग्रवाल ने डीबी कार्प द्वारा रांची से अखबार निकाले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर स्टे भी ले लिया था। जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
संजय अग्रवाल को दिल्ली हाईकोर्ट के जज मुरलीधरन की सिंगल बेंच ने 29 अगस्त 2010 को स्टे दिया था। उसके बाद इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के पास भेज दिया गया, जहां उन्होंने इसको खुद सुनने से मना कर दिया। उसके बाद इस मामले को कोर्ट नंबर दो में दो सदस्यीय बेंच के पास भेज दिया गया। इस बेंच ने कुछ दिनों पहले मामला सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ताजा सुनाए गए फैसले के अनुसार कोर्ट ने डीबी कार्प को रांची से प्रकाशन जारी रखने की अनुमति दे दी है।
उधर, दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब रांची में दैनिक भास्कर का प्रकाशन रांची डेटलाइन के साथ हो सकेगा। हाईकोर्ट के निर्देश मिलने के बाद भास्कर ने जमशेदपुर से प्रकाशित दिखाते हुए रांची में अखबार बांटना शुरू किया था।
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