प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार

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समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो

प्रसार भारती के कामकाज की कारगर ढंग से निगरानी करने और उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिये सरकार प्रसार भारती अधिनियम 1990 में संशोधन के लिए एक विधेयक लायेगी। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री सी.एम. जटुआ ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि प्रसार भारती के कामकाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने के लिये गठित मंत्रिसमूह ने प्रसार भारती अधिनियम की विस्तृत समीक्षा करने के बाद इसमें कुछ संशोधन सुझाये हैं।
 
मंत्रिसमूह ने प्रसार भारती बोर्ड की सरंचना, उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की योग्यता तथा सेवा अवधि, उनकी नियुक्ति तथा हटाने की प्रक्रिया के बारे में सिफारिशें की हैं। उसने प्रसार भारती बोर्ड से सूचनाएं प्राप्त करने तथा उसे निर्देश जारी करने के सरकार के अधिकारों पर भी सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रिसमूह ने सरकार तथा प्रसार भारती के बीच और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रसार भारती बोर्ड के बीच संबंधों पर भी विचार किया
 
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