'केबल ऑपरेटर्स' अनाधिकृत चैनल ना दिखाये: भारत सरकार
समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो
‘सूचना और प्रसारण’ मंत्रालय ने ‘केबल ऑपरेटरों’ और ‘मल्टी ऑपरेटर सिस्टम’ (एमएसओ) को अपने नेटवर्क सर्विस के माध्यम से कोई भी अनाधिकृत चैनल ना दिखाने का निर्देश दिया है। अगर, इसका पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी। ‘सूचना और प्रसारण’ मंत्रालय ने ‘एमएसओ एलाइंस’ और ‘केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ को एक पत्र लिखकर ये निर्देश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि, ‘केबल टीवी नेटवर्क रूल्स’ 1994 के नियम 6(6) में यह बात कही गई है कि ‘केबल टीवी नेटवर्क’ केवल वही चैनल दिखा सकते हैं जो मंत्रालय के ‘डाउनलिंक पॉलिसी गाईडलाइन’ के अंतर्गत रजिस्टर हों। ऐसे चैनल जो ‘डाउनलिंक पॉलिसी गाईडलाइन’ के अंतर्गत पंजीकृत ना हो उनको दिखाना गैर-कानुनी है। और, ‘केबल टीवी नेटवर्क’ (रेगुलेशन) एक्ट 1995 के सेक्शन 5 और नियम 6(6) और ‘केबल टीवी नेटवर्क’ रूल्स 1994 का उल्लंघन होगा।
सरकार, इन अनाधिकृत चैनलों को गंभीरता से ले रही है। ‘सूचना और प्रसारण’ मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर समय-समय पर रजिस्टर चैनलों की लिस्ट को अपडेट करती रहती है। यह ‘एमएसओ’ और ‘केबल ऑपरेटर्स’ की ड्यूटी बनती है कि वो किसी भी चैनल का प्रसारण करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले की चैनल सरकार की ‘डाउनलिंक पॉलिसी गाईडलाइन’ के अंतर्गत रजिस्टर है की नहीं। ‘सूचना और प्रसारण’ मंत्रालय ने ‘केबल ऑपरेटरों’ को सुझाव दिया है कि वो जल्द से जल्द ऐसे चैनलों का प्रसारण रोके। और अगर, इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो ‘केबल ऑपरेटर्स’ और ‘एमएसओ’ के खिलाफ ‘केबल टीवी’ नेटवर्क( रेगुलेशन) एक्ट 1995 के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी।
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