ओपिनियन पोल की पाबंदी से प्रिंट मीडिया बाहर

समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो

चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के लिए एक बार फिर निर्देश दिये हैं। आयोग ने कहा कि खास नियमों का सभी को पालन करना होगा। नए नियमों का सभी को पालन करना होगा। नये नियम के मुताबिक 28 जनवरी की सुबह 7 बजे से लेकर 3 मार्च शाम 5.30 बजे तक पूरी एग्जिट पोल पर पूरी तरह पाबंदी होगी। वहीं ओपिनियन पोल पर चुनाव शुरू होने से ठीक 48 घंटे पहले पाबंदी लगजाएगी। प्रिंट मीडिया इस पाबंदी के दायरे में नहीं है।
 
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