समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गवाह के तौर पर पेश होने में हुए खर्च की क्षतिपूर्ति वाली एक पत्रकार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तहलका पत्रिका में काम कर चुके पत्रकार मैथ्यू सैमुअल की याचिका खारिज करते हुए चीफ जस्टिस डी मुरूगेस व जस्टिस राजीव सहाय एंडलो ने कहा, आपको यह निवेदन किसी संबंघित संस्थान से करना चाहिए। इतने सालों तक आप चुप रहे और अब आपको कोर्ट का आदेश चाहिए।
मई 2001 में तहलका के लिए काम करते हुए मैथ्यू ने रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसमें एक फर्जी फर्म से रक्षा उपकरण खरीदने में सेना को सिफारिश करने के लिए बंगारू लक्ष्मण को कैमरे पर पैसे लेते दिखाया गया था।
अभी केरल में रह रहे मैथ्यू ने अपनी याचिका में कहा कि बतौर अभियोजन पक्ष गवाह वह सीबीआई द्वारा दर्ज 12 आपराघिक मामलों में विभिन्न कोर्ट,जांच आयोगों,विभागीय जांचों,कोर्ट मार्शल कार्यवाही में पेश हुआ है। उसे इसके लिए दिल्ली क्रिमिनल कोर्ट रूल्स के तहत मामूली राशि ही अदा की गई है। मैथ्यू ने कहा,एक गवाह के तौर पर रोज की पेशी के कारण वह कोई भी स्थाई नौकरी नहीं कर पा रहा है।
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