समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडेय काटजू ने केंद्र/राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों और विधिक प्राधिकरणों (स्टैचुअरी अथॉरिटी) को एक पत्र जारी किया है। पत्र में इन सभी को सरकारी विज्ञापनों/नोटिसों के प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर अखबार प्रबंधनों को पेमेंट करने के निर्देश गए गए हैं। ऐसा नहीं करने की सूरत में पेमेंट समेत उस पर 12 फीसदी ब्याज भी देना होगा। हालांकि पत्र में कहा गया है कि पेमेंट पर लगने वाला ब्याज किसी भी तरह से जुर्माना या दंड नहीं है।
पत्र में पीसीआई की कमिटी के सामने आए एक मामले का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि 1997 में एक अखबार में प्रकाशित विज्ञापन का डीएवीपी ने आज तक भुगतान नहीं किया है। कहा गया है कि धनराशि ब्याज के चलते हर 7 साल में दोगुना हो जाती है। बताया गया है कि अगर सरकार को 1997 में 100 रुपये का भुगतान करना था और वह ऐसा नहीं करती तो वह राशि 2004 में 200 और 2011 में 400 रुपये हो जाएगी। साभार : एनबीटी
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