पंजाब में कैबिनेट मंत्री रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के कॉमेडी शो में शामिल होने...
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
पंजाब में कैबिनेट मंत्री रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के कॉमेडी शो
में शामिल होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को याचिकाकर्ता ने
हाईकोर्ट में कुछ दस्तावेज पेश किए। इनमें सिद्धू एक अंग्रेजी सिखाने वाली मशीन का
विज्ञापन कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन उनके पद की गरिमा के खिलाफ
हैं। हाईकोर्ट ने पेश किए दस्तावेज को रिकॉर्ड पर रखने के बाद मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक स्थगित कर
दी।
वहीं इस मामले में पिछली सुनवाई पर एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने याचिका
को आधारहीन मानते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने सिद्धू का बचाव करते
हुए कहा था कि सिद्धू ने कैबिनेट मंत्री रहते कॉमेडी शो में शामिल होने व विज्ञापन
करने से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है।
एडवोकेट जनरल नंदा ने कहा था कि एक मंत्री को सरकारी कर्मी नहीं माना
जा सकता, जिस पर सर्विस रूल्स लागू
हों। मंत्री सरकारी कार्यालय तो संभालता है, लेकिन सरकारी
कर्मी नहीं हैं। ऐसे में जिन सर्विस रूल्स की बात की जा रही है, वे मंत्री पर लागू नहीं होते।
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