समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण समय उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बताया जाता है कि राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशकाणी पर प्रचार के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रसारण के लिए रिकॉर्डिंग एवं उसकी ट्रांसक्रिप्ट (अनुलिपि) पहले ही जमा करानी होगी।
दरअसल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण माध्यमों पर प्रचार के लिए समान समय उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों को प्रसार भारती द्वारा प्रचार के लिए निःशुल्क समय उपलब्ध कराया जाएगा।
बताया जाता है कि राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए समय पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान के दो दिन पहले तक दिया जाएगा। प्रसारण की तिथि और समय दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के संचालन की तकनीकी सीमाओं तथा वहां उपलब्ध प्रसारण समय के आधार पर तय होगी।
दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए न्यूनतम 45-45 मिनट का प्रसारण समय देने के साथ ही पिछले विधानसभा निर्वाचन में उनके प्रदर्शन के आधार पर समय भी आवंटित कर दिया गया है। पार्टियों के प्रचार का समय निर्धारित करने के लिए पिछले चुनाव में उनके वोट शेयर को भी आधार बनाया गया है।
इसके तहत तृणमूल कांग्रेस को कुल 45 मिनट, बसपा को 61 मिनट, भाजपा को 194 मिनट, सीपीआई को 47 मिनट, सीपीएम को 45 मिनट, कांग्रेस को को 191 मिनट और राष्ट्रवादी कांग्रेस को 46 मिनट का समय आवंटित किया गया है।