मजीठिया वेज बोर्ड: सुप्रीम कोर्ट ने यूं दी पत्रकारों को 'राहत'

मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे...

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Thursday, 31 January, 2019
Last Modified:
Thursday, 31 January, 2019
Majithia

समाचार4मीडिया ब्यूरो।।

मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे देशभर के पत्रकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरी खबर दी है। दरअसल, मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर दायर याचिका पर 28 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश माननीय रंजन गोगोई व माननीय संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई कर कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया है। कर्मचारियों की ओर से देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण व उनके सहयोगी अधिवक्ता गोविंद ने पैरवी की।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई साल से लंबित पड़े मामलों के साथ ही टर्मिनेशन के मामले भी रखे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देशभर में मजीठिया वेज बोर्ड के मामलों का निराकरण श्रम न्यायालय निश्चित अवधि में करें। इस दौरान हाई कोर्ट के स्टे का मामला भी उठाया गया। इस पर भी कोर्ट ने आदेश दिए कि हाई कोर्ट मजीठिया के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे और स्टे देने से बचे।

साथ ही वर्तमान में हाई कोर्ट में जो मामले लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसके अलावा सालों से चल रहे बर्खास्तगी और ट्रांसफर के मामलों में भी कर्मचारियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन मामलों को भी श्रम न्यायालयों को निर्धारित समय सीमा में ही निपटाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कर्मचारियों की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। 

बताया जाता है कि इस मामले में दिल्ली से महेश कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई, नोएडा से विवेक त्यागी, रतनभूषण प्रसाद, राजेश निरंजन, मध्यप्रदेश से राजेंद्र मेहता संयोजक स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमपी, मौ. फैजान खान महासचिव स्टेट वर्किग जर्नलिस्ट एमपी, हिमाचल प्रदेश से राजेश गोस्वामी, राजेश शर्मा, पंजाब जालंधर से मानसिंह, सुनील कुमार, विकास सिंह और लुधियाना से धीरज सिंह ने विशेष भूमिका निभाई। गौरतलब है कि देशभर के श्रम न्यायालयों में करीब दो साल से मजीठिया वेज बोर्ड के प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित हैं।

 

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