केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने मीडिया को एडवाइजरी जारी कर...
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने मीडिया को एडवाइजरी जारी कर 'दलित' शब्द के इस्तेमाल से परहेज करने का सुझाव दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को आधार मानकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को परामर्श पत्र भेज कर कहा है कि खबरों में दलित शब्द की जगह अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। पंकज मेशराम की याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने ये निर्देश दिया था।
मंत्रालय द्वारा जारी इस एडवाइजरी में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के 15 मार्च को जारी उस सर्कुलर का हवाला दिया गया है,जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) शब्द का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। उस दिशा-निर्देश में मंत्रालय को मीडिया को ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर एक निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा गया था।
मंत्रालय के परामर्श पत्र में यह भी कहा गया है, ‘मीडिया अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों का जिक्र करते वक्त दलित शब्द के उपयोग से परहेज कर सकता है. ऐसा करना माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा. इसके तहत मीडिया को अंग्रेजी में शिड्यूल कास्ट (अनुसूचित जाति) और दूसरी राष्ट्रीय भाषाओं में इसके उपयुक्त अनुवाद का इस्तेमाल करना चाहिए।’
गौरतलब है कि इस साल जनवरी में मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी थी, लेकिन बॉम्बे हाइकोर्ट ने इसे मीडिया पर भी लागू करने का फ़ैसला किया।