रजत शर्मा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने Zee पर लगाई ये रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ‘Zee मीडिया’ को आदेश दिया है कि...

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Saturday, 12 January, 2019
Last Modified:
Saturday, 12 January, 2019
RAJAT SHARMA

समाचार4मीडिया ब्यूरो।।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ‘Zee मीडिया’ को आदेश दिया है कि वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा किसी भी अन्य रूप में ऐसा कोई विज्ञापन जारी न करे, जिसमें ‘इंडिया टीवी’ के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा का नाम शामिल हो। अदालत ने ऐसे विज्ञापनों को जिनमें रजत शर्मा का नाम शामिल हो, तीन दिन में हटाने का आदेश दिया है।

दरअसल, ‘Zee हिन्दुस्तान’ चैनल के विज्ञापन में मीडिया समूह ने ‘भारत में अब रजत की अदालत बंद’ पंक्ति का इस्तेमाल किया था। रजत शर्मा ‘इंडिया टीवी’ पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘आप की अदालत’ को लंबे समय से होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में रजत शर्मा के नाम का इस्तेमाल अपने विज्ञापनों में किए जाने को लेकर ‘इंडिया टीवी’ ने ‘Zee’ के खिलाफ अदालत की शरण ली थी।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने अपने आदेश में कहा कि विज्ञापन में रजत शर्मा के नाम का जिक्र पहली नजर में गैरकानूनी है और मीडिया समूह को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने Zee को उन सभी होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश भी दिया है, जिनमें ये विवादित विज्ञापन दिखाया गया है।

आप भी देखें वह विज्ञापन, जिस पर हो रहा है विवाद-

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