138 चैनलों ने कुछ यूं तोड़े ‘TRAI’ के नियम

‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण’ (ट्राई) को जांच में 138 ऐसे न्यूज और नॉन न्यूज चैनलों के बारे में पता चला है, जिन्होंने...

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Saturday, 29 September, 2018
Last Modified:
Saturday, 29 September, 2018
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समाचार4मीडिया ब्‍यूरो।।

‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण’ (ट्राई) को जांच में 138 ऐसे न्यूज और नॉन न्यूज चैनलों के बारे में पता चला है, जिन्होंने जनवरी से लेकर 25 मार्च 2018 तक एक घंटे में तय 12 मिनट से अधिक समय तक विज्ञापनों का प्रसारण किया है।  

ट्राई की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें 99 नॉन न्यूज और 39 न्यूज चैनल हैं। इन चैनलों ने पीक ऑवर्स यानी शाम को सात बजे से रात दस बजे के दौरान औसतन 12 मिनट से अधिक समय तक विज्ञापनों का प्रसारण किया है।   

रिपोर्ट के अनुसार, इनमें कॉमर्शियल से लेकर सेल्फ प्रमोशन तक के विज्ञापन शामिल हैं। नॉन न्यूज चैनलों में ‘B4U Television Network’ के ‘B4U Movies’ चैनल सबसे अधिक 25.88 मिनट और उसके बाद ‘HHP Broadcasting Services’ का चैनल‘Dabangg’ 22.87 मिनट के साथ दूसरे नंबर (22.87 मिनट) पर है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 20.22 के साथ ‘B4U Music’शामिल है।

इसके अलावा Rupashii Bangla और Mastii एक घंटे में औसतन 19 मिनट विज्ञापन दे रहे हैं। इसके साथ ही Star India, Sony Pictures Networks India (SPNI), Viacom18, Sun TV Network और ZEEL 12 मिनट से अधिक जबकि Sun TV Network के चैनल 12.28 से 17.79 मिनट के बीच विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं। 35 चैनल ऐसे मिले जो 15 मिनट और 13 चैनल 14 मिनट से ज्यादा विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं। बाकी 51 चैनलों ने सिर्फ एक मिनट की लाइन क्रॉस की और 12 से 13 मिनट के विज्ञापन दिए।

वहीं, न्यूज चैनलों की बात करें तो तीन चैनल News Time Bangla, ABP News, और NDTV India ने 20 मिनट से ज्यादा विज्ञापन प्रसारित किए हैं। India Today TV ने सबसे कम 12.9 मिनट तक विज्ञापनों का प्रसारण किया है। यही नहीं, इस लिस्ट में हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही प्रादेशिक भाषाओं के न्यूज चैनल भी शामिल हैं।  

इसके साथ ही ट्राई ने यह भी कहा है कि यह जानकारी ब्रॉडकास्टर्स द्वारा जमा कराए गए डाटा पर आधारित है और इन आंकड़ों को लेकर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गौरतलब है कि ट्राई के एक घंटे में अधिकतम 12 मिनट के विज्ञापन के नियम को विभिन्न न्यूज चैनलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई है और कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई को ऐसे चैनलों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आदेश भी दिए हैं, जिन्होंने इस आदेश को चुनौती दी है।

नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप इन चैनलों की लिस्ट देख सकते हैं-

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